Bhagwat Raut murder case: सात आरोपियों को आजीवन कारावास

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Published : Nov 22, 2022, 4:25 PM IST

Bhagwat Raut murder case

दुमका का बहुचर्चित भाजपा नेता भागवत राउत हत्याकांड (Bhagwat Raut murder case) में कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा सुनाई है. मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

दुमका: बहुचर्चित भागवत राउत हत्याकांड (Bhagwat Raut murder case) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्याकांड के साढ़े छह साल बाद यह फैसला आया है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई: पांच दिन पूर्व कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला आया. मंगलवार को दुमका कोर्ट (Dumka court) की सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. अदालत द्वारा आरोपियों को दफा 302, 120 बी, 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत फैसला सुनाया. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस फैसले को हमलोग हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.



क्या है पूरा मामला: दुमका शहर के महुआडंगाल इलाके में रहने वाले भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत पर उन्ही के घर के सामने 3 मई 2016 की रात करीब से हमला हुआ था. उनके सीने में 2 गोली मारी गयी थी. उसी समय उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था. जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी. मामले में पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, शिशुपाल राउत, शम्भु राउत, विप्लव शर्मा और मुन्ना दुबे को आरोपी बनाया गया था.

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