हिमाचल में तबादलों पर लगा बैन, मंगलवार से नहीं होगी किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर, सरकार ने जारी किए आदेश
Published: Nov 20, 2023, 6:46 PM


हिमाचल में तबादलों पर लगा बैन, मंगलवार से नहीं होगी किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर, सरकार ने जारी किए आदेश
Published: Nov 20, 2023, 6:46 PM

Ban on Transfers in Himachal: हिमाचल में 21 नवम्बर से तबादलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हिमाचल सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया है.
शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के दबादलों पर फिलहाल बैन लगा दिया है. सुक्खू सरकार ने मंगलवार 21 नवंबर से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. हिमाचल के मुख्य सचिव की ओर से बकायदा एक ऑर्डर जारी किया गया है.
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इस संदर्भ में राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किए गए. सभी विभागों को जारी इन आदेशों के अनुसार मंगलवार 21 नवंबर से ट्रांसफर पर बैन लगा दिया गया है. अब केवल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ही इस मामले में कोई फैसला ले सकेंगे. यदि कोई तबादला होना है तो उसके लिए सीएम के आदेश और अनुमति जरूरी होगी. सरकार के विभागों के मुखियाओं को तबादलों से संबंधित फाइल अब सचिवालय नहीं भेजनी होगी. विशेष परिस्थितियों में सीएम ही तबादलों पर फैसला लेंगे.
उल्लेखनीय है कि पहले भी तबादलों पर बैन लगाया गया था, लेकिन उसे बाद में हटाया गया था. इसी साल अगस्त महीने में राज्य सरकार ग्रुप-सी और डी यानी क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाया था. उसके बाद मंत्रियों की सिफारिश पर भी तबादले शुरु हो गए थे. अगस्त महीने में सरकारी आदेश के अनुसार 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा. उस अवधि में संबंधित कैबिनेट मंत्रियों के तबादलों के लिए अनुमति दी गई थी.
गौरतलब है कि किसी भी ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश जारी करने का अधिकार रहता है. अगस्त माह में जारी आदेश के अनुसार संबंधित मंत्री 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले से जुड़े आवेदनों पर ही विचार कर सकते थे. अब राज्य सरकार ने फिर से तबादलों पर प्रतिबंध लगाया है. अब विशेष परिस्थितियों में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर ही ट्रांसफर हो सकेगी. जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे.
