District Court Mandi: दामाद ने कुल्हाड़ी से की थी ससुर की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Published: May 17, 2023, 10:42 PM


District Court Mandi: दामाद ने कुल्हाड़ी से की थी ससुर की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Published: May 17, 2023, 10:42 PM
मंडी की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या करने के मामले में दोषी दामाद को आजीवन कारावास की सजा (Court sentenced son in law to life imprisonment) सुनाई है. मामला 2017 का है. दोषी पर पत्नी और सास से भी मारपीट करने का आरोप है.
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या और पत्नी और सास के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई. दरअसल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने दोषी जितेंद्र कुमार निवासी सुंदरनगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यही नहीं, धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपए भी देना होगा. जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
एक साथ चलेंगी सभी सजाएं: दरअसल, 6 वर्ष पूर्व मंडी के पंडोह में दामाद ने कुल्हाड़ी से अपने ससुर की हत्या कर दी थी वही पत्नी और सास के साथ मारपीट करने का भी आरोप था. अदालत ने दोषी जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही भादंसं की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा 2,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा. जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा. इस मामले में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
ससुराल पंडोह में रहता था दोषी जितेंद्रः जिला न्यायवादी मंडी विनोद भरद्वाज ने बताया दोषी जितेंद्र कुमार पिछले कुछ सालों से ससुराल पंडोह में ही रह रहा था. वह तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था. एक जनवरी 2017 में रात को करीब 10 बजे दोषी की सास सुमनलता और पत्नी नीलम घर में अकेली थी. उसी समय जितेंद्र कुमार इनके घर आया और अपनी पत्नी से गाली-गलौज और मारपीट करने लगा. शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच बचाव करने पर जितेंद्र दोनों मां-बेटी के साथ मारपीट करने लगा. इतने में वह बरामदे में रखी कुल्हाड़ी लेकर आ गया. डर से सास और उसकी पत्नी कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. जिसके बाद दामाद वहां से भाग गया.
28 गवाहों के दर्ज करवाए गए थे बयान: करीब रात 11 बजे तक जब सुमनलता का पति अशोक कुमार घर पर नहीं पहुंचा. इसके उपरांत सुमनलता और उसकी लड़की नीलम ने इस बारे पुलिस को सूचित किया. रात 3.10 बजे एनएच से सुमनलता के घर की तरफ आती हुई पगडंडी पर नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिले. इस पर थाना सदर मंडी में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. अभियोज पक्ष की तरफ से अदालत में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे. जिसके बाद आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
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