किन्नौर में प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देकर छात्रा से की अश्लील हरकत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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Published : Sep 1, 2022, 12:52 PM IST

Updated : Sep 1, 2022, 3:38 PM IST

principal molested minor school girl in kinnaur

हिमाचल के किन्नौर में प्रिंसिपल द्वारा लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से अश्लील हरकत (principal molested minor school girl in kinnaur) करने वीडियो सामने आया है. छात्रा जब स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी तो सड़क मार्ग पर प्रिंसिपल ने पीड़ित छात्रा को अपने वाहन में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने की बात कही थी. लेकिन इस दौरान प्रिंसिपल छात्रा से अश्लील बात करने लगा. फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

किन्नौर: हिमाचल के किन्नौर जिले में शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार (minor school girl in kinnaur) करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूली छात्रा से प्रिंसिपल की अश्लील हरकत (principal molested minor school girl in kinnaur) करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 26 अगस्त को मामला दर्ज किया और 27 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे 14 दिन यानी 9 सितंबर तक न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है.

बता दें कि एक छात्रा जब स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी तो सड़क मार्ग पर प्रिंसिपल ने छात्रा (minor school girl molested in kinnaur) को अपने वाहन में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने की बात कही थी. जिसपर छात्रा प्रिंसिपल के वाहन में बैठ गयी, लेकिन सड़क पर सफर के दौरान प्रिंसिपल द्वारा पीड़ित छात्रा के साथ अश्लील हरकते करने के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए भी देखा जा सकता है. इस पूरी घटना को छात्रा ने मोबाइल में कैद कर लिया. यह मामला 26 अगस्त का बताया जा रहा है. जब स्कूल के प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देने के बहाने स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकतें (principal molested minor school girl in kinnaur) की.

प्रिंसिपल ने कार में लिफ्ट देकर छात्रा से की अश्लील हरकत

इस मामले में डीएसपी किन्नौर नवीन जालटा ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने प्रिंसिपल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है. वहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस इस घटना की लगातार छानबीन कर रही है. साथ ही आरोपी प्रिंसिपल पर अंडर सेक्शन 3 (1) SC.ST एक्ट अंडर सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट अंडर सेक्शन 354A IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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Last Updated :Sep 1, 2022, 3:38 PM IST
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