मंडी: नाबालिग से दुराचार करने के 2 आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना की सजा

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Published : May 6, 2022, 9:57 PM IST

Mandi district court

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी की अदालत (Mandi district court ) ने 11 वर्ष की नाबालिग से दूराचार के दो दोषियों को विभिन्न धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला जून 2021 का है. क्या है पूरा मामला पढ़ें खबर...

मंडी: शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी की अदालत (Mandi district court ) ने 11 वर्ष की नाबालिग से दुराचार के दो दोषियों को विभिन्न धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला जून 2021 का है. जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 जून 2021 को पीड़िता की मां ने पीड़िता के साथ महिला थाना मण्डी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां के अनुसार रमन जो कि तल्याहड का रहने वाला है, ने तीन-चार बार पीड़िता को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया. वहीं गगन निवासी तल्याहड ने भी पीड़िता के पिता की दुकान में (molesting a minor girl in mandi) पीड़िता के साथ तीन-चार बार दुराचार किया. दुराचार करने के उपरांत दोनों दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वे उसको जान से मार देंगे.उक्त रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना मंडी में रमन और गगन के खिलाफ अभियोग सख्या 19/2021 दर्ज हुआ.

इस मामले की छानबीन निरीक्षक रीता शर्मा, उप निरीक्षक डिम्पल कुमारी, ने अमल में लायी. छानबीन पूरी होने पर महिला थाना मण्डी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए. मामले में सरकार की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी द्वारा की गयी.

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमन और गगन को (molesting a minor girl in mandi) भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376AB के तहत दुराचार के आरोप में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5-5 हजार जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 377 के तहत 10-10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5-5 हजार जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 1-1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत के आरोप में दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 -50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 2 से 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है.

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