प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का आरोप- शिक्षा विभाग में वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे का हो रहा गलत इस्तेमाल

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Published : Sep 21, 2021, 6:00 PM IST

trained unemployed union

जेबीटी/डी.एल.एड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ( trained unemployed union) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग में वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इस संबध में प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की है.

मंडी: जेबीटी/डी.एल.एड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ( trained unemployed union) ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे का एक से अधिक बार प्रयोग किया जा रहा है. प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए. मंगलवार को जेबीटी/डी.एल.एड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रारम्भिक उप-निदेशक से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई.


प्रशिक्षित संघ का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी भी कोटे का इस्तेमाल सिर्फ़ एक बार ही किया जा सकता है, परंतु शिक्षा विभाग में कुछ लोग अपने कोटे का बार-2 प्रयोग कर रहे हैं. जेबीटी में वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे का इस्तेमाल कुछ उम्मीदवारों द्वारा एक से अधिक बार किया जा रहा है, जिसके लिए वे लोग झूठा शपथपत्र बनाकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं. इस वजह से योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह रहे हैं.

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प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि झूठा शपथपत्र सौंपने वाले ऐसे लोगों पर शिक्षा विभाग जल्द कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो, संघ को विभाग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए विवश होना पड़ेगा. जेबीटी/डी.एल.एड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी से एक व्यक्ति को सबूतों और तथ्यों के साथ पकड़ा गया है.

इसके साथ उन्होंने कहा कि 26 व्यक्तियों की सूची उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा मंडी को दी गयी है कि ताकि इन लोगों की वेरिफिकेशन विभाग द्वारा हमीरपुर आर्मी सेल से करवाई जाए. उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की सूची दी गयी है उनकी वेरिफिकेशन 1 महीने के भीतर की जाए और गलत पाए जाने पर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए.

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