चरस तस्करी मामला: दोषियों को नौ साल सात माह का कठोर कारावास, 97 हजार रुपये का जुर्माना

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Published : May 10, 2022, 9:43 AM IST

Mandi District Court

जिला कोर्ट मंडी ने चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को 9-9 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मंडी: जिला अदालत (mandi district court) के विशेष न्यायाधीश ने चरस (charas case in mandi) रखने के दो दोषियों को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 2016 है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की.

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनिता और रवि कुमार को 1 किलोग्राम चरस रखने के मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट (ndps act) की धारा 20 के तहत 9 वर्ष 7 महीने (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 97-97 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि अदा न करने की सूरत में दोषियों को 9-9 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम (district attorney mandi kulbhushan gautam) ने बताया कि दिनांक 25 जनवरी 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगिन्द्र पाल, पुलिस थाना औट अपनी टीम के साथ गश्त पर थे. इस दौरान झलोगी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 (jhalogi mor national highway 21) पर नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सुबह 7 बजे कुल्लू से मंडी की ओर आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया. गाड़ी में चालक के अलावा एक और महिला बैठी हुई थी. तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से एक थैले से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई. जिस पर पुलिस थाना औट में अभियोग सख्या 05/2016 दर्ज हुआ था.

महिला की पहचान अनिता, निवासी झिखली बेहड़ तहसील बैजनाथ और चालक की पहचान रवि कुमार निवासी ठारु डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा के रूप में हुई. इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगेन्द्र पाल और पुलिस थाना औट ने अमल में लाई. तफ्तीश पूरी होने पर मामले में चालान औट थानाधिकारी ने कोर्ट में पेश किया था.

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