रोहतक पीजीआई में 9 डाक्टर्स समेत 16 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना संक्रमित, जिले में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

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Published : Jan 7, 2022, 7:19 PM IST

Updated : Jan 7, 2022, 7:40 PM IST

Rohtak pgi doctor corona positive

रोहतक में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है. यहां पीजीआईएमएस में शुक्रवार को फिर कोरोना बम फूटा. यहां 9 डॉक्टर्स समेत 16 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित (Rohtak pgi doctor corona positive) मिले हैं.

रोहतक: हरियाणा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. जहां एक तरफ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने से लोगों में और भी डर बढ़ता जा रहा है. चंडीगढ़ पीजीआई के बाद रोहतक पीजीआईएमएस में अब शुक्रवार को फिर 9 डॉक्टर्स समेत 16 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित (Rohtak pgi doctor corona positive) मिले हैं. बता दें कि, गुरुवार को भी पीजीआईएमएस में 12 डॉक्टर्स और एक स्टेनो कोरोना संक्रमित मिले थे.

रोहतक जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए. इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 209 हो गया है. कोविड-19 के 1952 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. जिनमें से 56 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. जबकि 1195 सैंपल का परिणाम आना बाकी है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीसी व जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने लघु सचिवालय के कमरा नंबर 113 में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है.

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आमजन की कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को सुनने और सूचनाओं के लिए इस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. कंट्रोल रूम में शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है. ड्यूटी देने वाले कर्मचारी रोजाना शिकायतों और उनके समाधान की रिपोर्ट शाम 6 बजे तक जिलाधीश को प्रस्तुत करेंगे. कंट्रोल रूम का ओवर ऑल इंचार्ज भू-जल वैज्ञानिक दलबीर सिंह राणा को बनाया गया है. कंट्रोल रूम का नंबर 01262-244184 तथा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 01262-281031 व 108 है.

जिले के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

जिलाधीश व डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व 4 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तैनात सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. ऐसा कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर किया गया है ताकि कोविड से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके. आदेशों में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा.

इसके साथ ही आदेशों में यह भी कहा गया है कि मेडिकल अवकाश को छोड़कर अवकाश पर चल रहे अधिकारी व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से अपने विभाग में उपस्थिति देनी होगी. आदेशों की उल्लंघना को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 से 60 तक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी.

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Last Updated :Jan 7, 2022, 7:40 PM IST
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