फरीदाबाद में कोरोना का कोहराम, सामने आए 580 नए मरीज

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Published : Jan 7, 2022, 6:56 PM IST

New Corona case in faridabad

फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे (Faridabad Corona update) हैं. शुक्रवार को फरीदाबाद में कोरोना के 580 नए मामलों की पुष्टि की है. इसके बाद जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1648 पहुुंच गई है.

फरीदाबाद: हरियाणा में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. वहीं शुक्रवार को भी फरीदाबाद में कोरोना के 580 नए मामले सामने आए (New Corona case in faridabad) हैं. इसी के साथ जिले में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1648 हो गई है. इसमें कुल 10 मरीज आईसीयू में है जबकि 2 मरीज वेंटिलेटर पर है.

फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम जिले की स्थिति भी चिंताजनक है. पूरे प्रदेश के करीब 50 फीसदी केस केवल गुरुग्राम से ही हैं. गुरुवार को साइबर सिटी में 1447 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, हालांकि इसके साथ 645 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 4220 है. गुरुवार को प्रदेशभर से 801 मरीजों ने कोरोना को मात दी है. बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से पूरे प्रदेश में एक मरीज की मौत हुई है. हरियाणा में अभी तक कोरोना से 10 हजार 67 लोगों की मौत हुई है.

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हरियाणा में नई कोरोना गाइडलान

बता दें कि, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में 25 दिसंबर 2021 से नाइट कर्फ्यू भी लागू है. सरकार के नए आदेश में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और रोहतक के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रय कैंप को छूट दी गई है. इसके अलावा सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

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ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

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