फरीदाबाद में तेजी से पैर पसार रहे ओमीक्रोन और कोरोना के मामले, बनाए गए 29 कंटेनमेंट जोन

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Published : Jan 5, 2022, 3:57 PM IST

Contenment Zones Faridabad

इंडस्ट्रियल सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद में ओमीक्रोन और कोरोना के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद प्रशासन ने 29 कंटेनमेंट जोन घोषित कर (Contenment Zones Faridabad) दिए हैं. इन कंटेनमेंट जोन में कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं

फरीदाबाद: इंडस्ट्रियल सिटी में इस वक्त ओमीक्रोन के कुल 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी (Omicron In Faridabad) है. जिनमें से 6 मरीज ठीक हो चुके हैं. बाकी मरीजों को घर पर होम आइसोलेट किया गया है. फरीदाबाद में इस वक्त कोविड-19 के 572 एक्टिव केस है. फरीदाबाद में अभी तक इस वायरस की चपेट में आने से 717 लोगों की मौत हो चुकी है. अकेले मंगलवार को कोरोना के 141 मरीजों की पुष्टि हुई है.

फरीदाबाद प्रशासन द्वारा शहर में 29 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. यह वह इलाके हैं जहां से कोरोना के ज्यादा के सामने आ रहे हैं. प्रशासन ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों को भी लगाया है. ये टीम घर-घर जाकर सैंपल ले रही है. इसके अलावा जिन लोगों को यहां पर वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है. इसके साथ ही इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है. कंटेनमेंट जोन के अलग-अलग हिस्सों में पाबंदियां लगाई गई हैं. प्रशासन लगातार लोगों से जरूरी गाइडलाइंस की पालन करने की अपील कर रहा है.

बता दें कि, कोरोना और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है. फरीदाबाद भी इन जिलों में शामिल है. हरियाणा सरकार ने नए आदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 5 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैंप को छूट दी गई है.

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गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

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फरीदाबाद में बनाए गए कंटेनमेंट जोन सूची
1 सेक्टर 21c
2 दयाल नगर
3 सेक्टर 19
4 सेक्टर 15
5 सेक्टर 21 बी
6 सेक्टर 28
7 ग्रीन फील्ड कॉलोनी
8 सेक्टर 46
9 सेक्टर 31
10 सेक्टर 10
11 सेहतपुर गांव
12 चारमवुड गांव
13 सेक्टर 11
14 बल्लभगढ़
15 सेक्टर 41
16 सेक्टर 89
17 सेक्टर 29
18 सेक्टर 45
19 सूरजकुंड
20 सेक्टर 37
21 सेक्टर 76
22 दुर्गा विहार
23 सैनिक कॉलोनी
24 सेक्टर 16
25 सेक्टर 14
26 पर्वतीय कॉलोनी
27 एनआईटी दो
28 सेक्टर 82
29 सेक्टर 30

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