हरियाणा में मिनी लॉकडाउन से हजारों रेहड़ी-फड़ी विक्रेता परेशान, काम हुआ ठप, पलायन को मजबूर

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Published : Jan 9, 2022, 12:57 PM IST

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Mini Lockdown In Haryana: हरियाणा के 11 जिलों में मिनी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं पर हुआ है. शाम को रेहड़ी-फड़ी वाले जैसे ही अपने काम के लिए रेहड़ी तैयार करते हैं, वैसे ही पुलिस वाले सामान समेट कर घर जाने के लिए कह देते हैं.

पानीपत: देश में कोरोना वायरक के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का कहर लागातार बढ़ता जा रहा है. जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने 6 जनवरी से प्रदेश के 11 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक इन 11 जिलों में शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद (Mini Lockdown Restrictions In Haryana) कर दिए जाएंगे, लेकिन सरकार का ये फैसला बाजारों में रेहड़ी और फड़ी लगाने वाले दुकानदारों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. शाम ढलने के बाद चलने वाला इनका कारोबाद बंद पड़ चुका है.

सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 6 बजते ही प्रशासन सभी बाजारों को बंद (Mini Lockdown Market Open Timing In Haryana) करवाएगा. ऐसे रेहड़ी-फड़ी वाले जैसे ही अपने काम के लिए रेहड़ी तैयार करते हैं, वैसे ही पुलिस वाले सामान समेट कर घर जाने के लिए कह देते हैं. पानीपत में विष्णू फास्ट फूड की रेहड़ी लगाते हैं. उनका कहना है कि वो पिछले लॉकडाउन की मार से उभर नहीं पाए थे, कि यह मिनी लॉक डाउन (street vendors problems in panipat) दोबारा लग गया. उनके लिए तो यह मिनी लॉक डाउन नहीं, बल्कि संपूर्ण लॉक डाउन है. उनके ऊपर आर्थिक तंगी का खतरा मंडराने लगा है.

हरियाणा में मिनी लॉकडाउन से हजारों रेहड़ी-फड़ी विक्रेता परेशान, देखिए वीडियो

अंडे बेचने वाले सुरेश का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सीधा उनके घर की आर्थिक स्थिति (Omicron Effect Street Vendors Business In Haryana) पर संकट पड़ा है. वो प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्य से आकर अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन ऐसी पाबंदियां उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहा है. उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि दुकानें बंद करने का टाइम बढ़ाकर 8 बजे तक का कर दिया जाए, ताकि उनकी भी कुछ दुकानदारी हो सके और वह भी अपना गुजर बसर कर सके.

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सरकार के नए आदेश:पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और रोहतक के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे.

वहीं मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रय कैंप को छूट दी गई है. इसके अलावा सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

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