Haryana Local Body by Election: हरियाणा में नगर निगम वार्ड उपचुनाव के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
Haryana Local Body by Election: हरियाणा में नगर निगम वार्ड उपचुनाव के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
Haryana Local Body by Election: हरियाणा में होने वाले वार्डों के उपचुनाव में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है. इसके लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति जरूरी होगी. इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश जारी किए हैं.
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को राज्य के पांच नगर निगम वार्डों के उपचुनावों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं. हरियाणा में स्थानीय निकाय के कई वार्डों में 5 नवंबर को उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तारीख तय की है.
इन वार्डों में होना है उपचुनाव- इन वार्डों में जिला गुरुग्राम की नगर परिषद सोहना का वार्ड नंबर 15, नगर परिषद कैथल का वार्ड नंबर 1, नगर परिषद नारनौल का वार्ड नंबर 16, नगरपालिका राजौंद का वार्ड नंबर 5, जिला कैथल और जिला रेवाड़ी की नगर पालिका बावल के वार्ड नंबर 11 में 5 नवंबर को उपचुनाव होने हैं. इन चुनावों के नतीजे घोषित होने तक तबादलों पर यह रोक लागू रहेगी.
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ट्रांसफर से पहले पूर्व अनुमति जरूरी- मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी इन निर्देशों में कहा गया है कि इन चुनावों में शामिल किसी अधिकारी, कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाए. अगर ट्रांसफर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसे मामलों में राज्य चुनाव आयोग से पूर्व लिखित में अनुमति लेना आवश्यक है. बिना चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के तबादले नहीं किए जा सकते.
हरियाणा में इसी साल तीन नगर निगम, तीन नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम चुनाव सबसे अहम हैं, इनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है. हरियाणा में मेयर का सीधे चुनाव होता है, इसलिए सभी पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल भी है. प्रदेश में अगले साल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है. उससे पहले नगर निकाय के ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं.
