भिवानी में अवैध खनन और अवैध कालोनियों की जांच करेंगी विजिलेंस कमेटी

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Published : Dec 1, 2022, 5:13 PM IST

भिवानी में अवैध कॉलोनी

भिवानी में अवैध कॉलोनी के मामले में जिलाधीश नरेश नरवाल ने विजिलेंस कमेटी को जांच करने का आदेश दिया है. 15 दिन के अंदर इस जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी. भिवानी में अवैध खनन (Illegal mining in bhiwani) और कॉलोनी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

भिवानी: भिवानी के जिलाधीश नरेश नरवाल द्वारा जिला के गांव टिटानी में जिप्सम की अवैध माईनिंग (Illegal colony in bhiwani), लोहारू सब रिजस्ट्रार कार्यालय में नियमों के खिलाफ की गई गलत डीड व अवैध कॉलोनियों की जांच का मामला जिला विजिलेंस कमेटी को सौंपा गया है. अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल इन सभी मामलों की जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

इस बाबत जारी आदेशानुसार उपायुक्त कार्यालय को गांव टिटानी में नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से जिप्सम की माईनिंग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी. इसके साथ-साथ जिलाधीश नरेश नरवाल को लोहारू के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 14 मार्च 2019 को नियमों के खिलाफ रजिस्टर्ड डीड नंबर 1515 और अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुईं थी. शहर में अवैध कॉलोनियों के बाबत जब उपायुक्त कार्यालय से जिला नगर योजनाकार कार्यालय से रिपार्ट मांगी गई तो उनकी रिपोर्ट में अगस्त 2022 तक कोई भी अवैध कालोनी संज्ञान में नहीं होने की रिपार्ट प्रस्तुत की गई थी.

जिलाधीश द्वारा इन सभी शिकायतों की जांच के लिए जिला विजिलेंस कमेटी (Bhiwani Vigilance Committee) को अधिकृत किया गया है. जिला विजिलेंस कमेटी इन सभी मामलों की जांच करके अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. गौरतलब है कि भिवानी नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2018 से 2022 तक की अवैध कॉलोनियों की सूची 17 नंवबर 2022 को उपायुक्त कार्यालय को सौपी गई थी और यह रिपोर्ट दी गई थी कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय में कोई भी अवैध कॉलोनी संज्ञान में नहीं है, जिसके मद्देनजर जिले में कॉलोनियों के नियमानुसार निर्माण व विकास की जांच के लिए जिला विजिलेंस कमेटी को मामला सौंपा गया है.

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