नोएडाः गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एक बदमाश की संपत्ति कुर्क तो दूसरे को किया जिला बदर

नोएडाः गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एक बदमाश की संपत्ति कुर्क तो दूसरे को किया जिला बदर
नोएडा में गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपियों को गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी से जिला बदर किया गया है. वहीं एक अन्य आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है.
नई दिल्ली/नोएडाः पुलिस आयुक्त न्यायालय ने गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपियों को गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी से जिला बदर किया है. वहीं, एक अन्य आरोपी से उसकी 20 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) रविशंकर छवि का कहना है कि आने वाले समय में और भी बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूर्व में की गई कार्रवाई के साथ ही जिन अपराधियों ने अपराध से जो चल और अचल संपत्ति बनाई है , उसे भी कुर्क किया जाएगा.
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कमिश्नरेट में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत शुक्रवार को पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के आरोपी दीपक सिंह चौधरी की करीब 20 लाख रुपए तक की संपत्ति को कुर्क किया गया. वहीं एक अन्य आरोपी को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया है.
पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति में टाटा हेरियर कार जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये और मारुति इगनिश जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये है. वहीं एक अन्य आरोपी इकोटेक प्रथम थाना निवासी रविन्द्र को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से छह माह के लिए जिला बदर किया गया है.
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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) रविशंकर छवि ने बताया कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. अपराध और अपराधियों के लिए गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में कोई जगह नहीं है. अपराध में संलिप्त जो भी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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