नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निगम क्षेत्र में रेस्त्रां के टैरेस या खुली छत का इस्तेमाल खाना परोसने के लिए करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि रेस्त्रां मालिकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. रेस्त्रां के टैरेस या खुली छत का उपयोग खाना परोसने के लिए करने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों को भवन स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी लेना होगा.
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नीति के मुताबिक, खाना परोसने के लिए इस्तेमाल की जा रही खुली छत या टैरेस को खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से ढ़का नहीं जा सकेगा. इससे राहगीरों या आसपास के भवनों को असुविधा भी नहीं होनी चाहिए. नीति के मुताबिक, टैरेस या खुली छत का इस्तेमाल किचन या खाना बनाने या उससे संबंधित तैयारी करने के लिए नहीं किया जा सकता है. लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रतिष्ठान अगर टैरेस को खाना परोसने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें अग्निशमन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा.
खाना परोसने के लिए टैरेस या खुली छत के इस्तेमाल के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ और शर्तें भी रखी हैं, जिनका विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic.in/edmcportal/ पर मौजूद है.