EDMC क्षेत्र के रेस्त्रां को खुली छत में खाना परोसने की मिली मंजूरी, इन शर्तों का करना होगा पालन

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Published : Sep 18, 2021, 10:20 PM IST

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पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्त्रां अब खुली छत का इस्तेमाल खाना परोसने के लिये कर सकते हैं. हालांकि इसके लिये निगम ने कुछ शर्ते रखीं हैं. जिनका विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic.in/edmcportal/ पर मौजूद है.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निगम क्षेत्र में रेस्त्रां के टैरेस या खुली छत का इस्तेमाल खाना परोसने के लिए करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि रेस्त्रां मालिकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. रेस्त्रां के टैरेस या खुली छत का उपयोग खाना परोसने के लिए करने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों को भवन स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी लेना होगा.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नीति के मुताबिक, खाना परोसने के लिए इस्तेमाल की जा रही खुली छत या टैरेस को खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से ढ़का नहीं जा सकेगा. इससे राहगीरों या आसपास के भवनों को असुविधा भी नहीं होनी चाहिए. नीति के मुताबिक, टैरेस या खुली छत का इस्तेमाल किचन या खाना बनाने या उससे संबंधित तैयारी करने के लिए नहीं किया जा सकता है. लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रतिष्ठान अगर टैरेस को खाना परोसने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें अग्निशमन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा.

Policy issued by East Delhi Municipal Corporation
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नीति
Policy issued by East Delhi Municipal Corporation
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नीति
Policy issued by East Delhi Municipal Corporation
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी नीति

खाना परोसने के लिए टैरेस या खुली छत के इस्तेमाल के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ और शर्तें भी रखी हैं, जिनका विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcdonline.nic.in/edmcportal/ पर मौजूद है.

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