मैला ढोने से रोकने के लिए बनाए गए कानून का कड़ाई से पालन करने की मांग पर दिल्ली HC में सुनवाई

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Published : Sep 13, 2021, 8:10 AM IST

मैला ढोने से

दिल्ली हाई कोर्ट मैला ढोने से रोकने के लिए बनाए गए कानून को कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट मैला ढोने से रोकने के लिए बनाए गए कानून को कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.



5 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिकाकर्ता और वकील अमित साहनी की याचिका को स्वीकार कर लिया था. अमित साहनी ने कोर्ट से कहा था कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पिछले 28 जुलाई को राज्यसभा में बयान दिया था कि बीते पांच वर्षों में मैला ढोने और सीवर लाईन में काम के दौरान कोई मौत का मामला सामने नहीं आया है. उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

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केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग पहले से लंबित उस याचिका में दायर किया गया है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लायमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलेशन एक्ट को कड़ाई से लागू करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि नगर निकायों को इस कानून को कड़ाई से लागू करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए ताकि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोका जा सके.

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