नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक निवेशक के पैसे को पोर्न मूवी बनाने में इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद 22 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
9 नवंबर 2021 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. याचिका आर्टेक बिल्डर के पार्टनर विशाल गोयल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने एक साजिश के तहत अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज का चमकदार चेहरा दिखाया और निवेश करने को कहा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कहा कि उनका एनिमेशन, गेमिंग, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने लालच में आकर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में 41 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उसके पैसों को गंदी फिल्में बनाने में उपयोग किया.
पढ़ें: निवेशक के पैसे से बनाई पॉर्न फिल्में : शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा पर आरोप, जानिए पूरा मामला
याचिकाकर्ता को इस फर्जीवाड़े की सूचना खबरों से मिली कि आरोपियों ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है. याचिका में आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है.