नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस में नाम एवं जन्मतिथि में बदलाव का माैका दिया है. लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को अपने नाम और पता में सुधार का अवसर दिया है. जल्दी ही सभी लाइसेंसधारक कुछ आवश्यक दस्तावेज देकर लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिये आवेदन कर सकेंगे.
20 मार्च 2018 को रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सीएमवीआर 1989 रूल के तहत सक्षम अधिकारियों को लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस नाम और जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है. इसी को आधार मानकर दिल्ली परिवहन विभाग ने भी दिल्लीवालों को यह सुविधा देने का निर्णय लिया है.
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आवेदकों को अपने लाइसेंस में जन्मतिथि में किसी भी तरह के बदलाव के लिए आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, पासपोर्ट की कॉपी या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न कर जन्म तिथि में बदलाव किया जा सकता है. इसी तरह से नाम में बदलाव के लिए आधार, पासपोर्ट की कॉपी, गजट नोटिफिकेशन, अखबार की कटिंग जिसमें नाम परिवर्तन का विज्ञापन दिया गया हो और एक एफिडेविट जमा कराना होगा.