नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendra Jain) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. जमानत याचिका के फैसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जिला अदालत को कल यानी गुरुवार को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
बुधवार को जैन की तरफ से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया है कि वह कल ही सुनवाई कर यह तय करें कि जमानत याचिका पर किस जज के पास सुनवाई होगी. इससे पहले जिला जज ने जमानत याचिका की सुनवाई पर रोक लगाकर सुनवाई की अगली तिथि 30 सितंबर तय की थी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए आवेदन पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. इसके खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.
सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को बृहस्पतिवार को ही मामले की सुनवाई कर यह तय करने को कहा है कि कौन सा न्यायाधीश जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें, करीब एक माह लंबी चली बहस के बाद को जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के स्तर पर थी तभी ईडी ने कोर्ट बदलने का आवेदन दाखिल किया है.
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यह है मामलाः ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी.
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था. हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. पिछले करीब 4 माह से जैन न्यायिक हिरासत में हैं.