मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के फैसले पर रोक, अभी नहीं होगी सुनवाई, जानें क्यों

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Published : Sep 19, 2022, 5:44 PM IST

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राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के जिला न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के फैसले पर रोक लगा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) यानी ईडी ने मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का आवेदन दे रखा है, जिस पर कोर्ट विचार कर रहा है.

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी. ED के कोर्ट बदलने के आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश के कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल ट्रांसफर एप्लीकेशन पर विचार कर रहा था.

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कोर्ट ने एजेंसी को लगाई थी फटकार : इससे पहले ईडी ने विशेष न्यायाधीश पतंजलि गोयल की अदालत में कोर्ट बदलने की सूचना के संबंध में आवेदन दिया था. इस पर कोर्ट ने एजेंसी को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस बी राजू से पूछा था कि महीनों लंबी बहस के बाद ईडी के पास के आधार कोर्ट बदलने की जरूरत है?

न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में ईडी से सुनवाई से पहले ही कोर्ट बदलने पर विचार करने के लिए कहा था. ईडी की स्वीकृति के बाद ही कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई थी. प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले में विशेष न्यायाधीश को सुनवाई करने और फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है. ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 सितंबर की तिथि तय की है.

ये है मामला : ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी.

सीबीआइ ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था, हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. करीब 3 माह से जैन न्यायिक हिरासत में हैं.

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