नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा पर सुनवाई टाल दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया गया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.
उपहार सिनेमा अग्निकांड : अनाज मंडी की तरह ही 22 साल पहले जलकर हुई थी 59 लोगों की मौत
बता दें कि 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.