Rohini Court: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुनवाई टली

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Published : Aug 6, 2022, 6:33 PM IST

दिल्ली हिंसा की तस्वीर

जहांगीरपुरी हिंसा Jahangirpuri Violence मामले की सुनवाई टल गई है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह की बेंच अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगी.

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले की सुनवाई टाल दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह (Chief Metropolitan Magistrate Deepika Singh) ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को करने के आदेश दिए हैं. 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई थी.

28 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन जारी किया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अंसार और तबरेज अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 34, 186, 333, 332, 323,436, 147,148,149 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. मई में आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध जुलूस नहीं रोकने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने कहा कि पहली नजर में ये दिल्ली पुलिस की विफलता को दर्शाता है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच करके दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा था.

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