नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ करवाने का शानदार मौका है. दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है. अगर किसी वाहन का दिल्ली में चालान कट गया है तो आपके पास इसे माफ कराने का शानदार मौका है. वाहन का चालान माफ करवाने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. घर बैठे ही इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं. बुकिंग के बाद आपको कोर्ट जाकर अपना चालान जमा करवाना होगा. इस लोक आदालत में सिर्फ उन्हीं चालानों पर सुनवाई होगी जो 31 जनवरी 2022 तक कटे हैं. अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान इसके बाद का है, तो इसका भुगतान व समाधान इस लोक अदालत में नहीं किया जाएगा. यह भी बता दें कि इस दौरान लोक अदालत आप के चालान का जुर्माना ले सकती है और माफ भी कर सकती है. यह केस पर निर्भर करेगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई, 2022 को लोक अदालत लगाने जा रही है. यह कोर्ट सुबह 10 बजे से से दोपहर 3:30 बजे तक के लिए लगेगी. इस अदालत में आप अपने चालान से मुक्त हो सकते हैं. लेकिन आपको इसके लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी. इस बुकिंग के दौरान आपको अपने वाहन का नंबर याद होना चाहिए क्योंकि लोक अदालत की वेबसाइट पर गाड़ी का नंबर ही दर्ज करना होगा. लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पर लंबित या मुकदमें व ट्रैफिक चालान का बेहतर तरीके से निपटारा किया जाता है. यह सामान्य कोर्ट से अलग होता है. यहां पर दोनों पक्षों के बीच समझाौते से विवाद को खत्म किया जाता है.
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