नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए की आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें गुलफिशा पर लगे आरोपों पर गौर करना होगा. गुलफिशा के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो पिछले दो सालों से ज्यादा समय से जेल में बंद है. बता दें कि 16 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दंगे की सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी. दंगे के दौरान काफी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. जरुरी सेवाओं को बाधा पहुंचाई गई थी. पेट्रोल बम, लाठियां, पत्थर इत्यादि का उपयोग किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली में हुए दंगे के दौरान कम से कम 53 लोग मारे गए थे.
बता दें कि 14 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां को जमानत दी थी. दिल्ली हिंसा के यूएपीए से जुड़े मामले में अब तक पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है. इशरत जहां के अलावा जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है उनमें आसिफ इकबाल तान्हा, सफूरा जरगर, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.
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