नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

author img

By

Published : Jul 28, 2021, 7:42 PM IST

high court seeks reply from delhi govt on new excise policy

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के प्रावधान को चुनौती देनेवाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. दिल्ली सरकार को 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के प्रावधान को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

याचिका ऑल इंडिया भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा नामक एनजीओ ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि ये आम धारणा बन गई है कि शराब पीने की न्यूनतम उम्र घटाने से छात्रों और खासकर कम उम्र के लोगों में इसकी आदत बनेगी. इससे कई समस्याएं पैदा होंगी. ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फैसला जनहित में नहीं है.

ये भी पढ़ें : नई आबकारी नीति का दिल्ली गवर्नमेंट SC/ST/OBC कर्मचारी यूनियन ने किया विरोध


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विजय शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कहा गया है कि शराब पीने और परोसने की न्यूनतम उम्र पड़ोसी राज्यों के अनुरुप तय की गई है. दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष थी, जबकि हरियाणा और यूपी में ये उम्र 21 वर्ष है. याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 47 के तहत कहा गया है कि सरकार चिकित्सकीय उपयोग को छोड़कर नशीले पेय को पीने से रोकने की कोशिश करेगी. क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं.

ये भी पढ़ें : Liquor Home Delivery: BJP की तड़प बताती है कि अच्छी है आबकारी नीति- AAP

बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विभिन्न प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकाओं में दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 28 जून को जारी ई-टेंडर नोटिस को वापस लेने की भी मांग की गई है. दिल्ली सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.