आरोपी को जमानत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा स्पष्टीकरण

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Published : May 10, 2022, 3:16 PM IST

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने नेल्लोर जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को शीर्ष अदालत द्वारा जारी जमानत आदेशों को ठीक से नहीं समझने पर नाराजगी जताई है.

नेल्लोर: सुप्रीम कोर्ट ने नेल्लोर सत्र न्यायाधीश की समझ पर सवाल उठाया है. न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि वह सज्जन कौन थे. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि न्यायाधीश ने न्यायिक अकादमी में किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है. कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग अदालतों का नेतृत्व कर रहे हैं. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जज के रवैये के कारण पीड़िता को दो साल जेल में रहना पड़ा.

अधिकारी के रवैये को देखते हुए ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सोमवार को गोपीशेट्टी हरिकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जो घरेलू हिंसा और अपनी पत्नी की हत्या के लिए नेल्लोर सेंट्रल जेल में नौ साल की सजा काट रहे हैं.

दरअसल, 28 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरिकृष्ण को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और जमानत दे दी जाए. लेकिन उसे लागू नहीं किया गया. हरिकृष्णा को आखिरकार पिछले महीने की 20 तारीख को रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा लेकिन रिहा किए बिना जेल में रखा गया. शीर्ष अदालत ने कैदी की रिहाई में देरी को लेकर पुलिस और जेल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

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नेल्लोर सेंट्रल जेल अधीक्षक ने कहा कि उन्हें जमानत का आदेश देर से मिला और उसके बाद कोविड प्रतिबंधों के साथ कैदियों को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं थे. कैदी की ओर से दायर जमानत अर्जी 29 अक्टूबर 2020 को ट्रायल कोर्ट के सामने आती है. देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि निचली अदालत ने समझा कि याचिकाकर्ता को तीन दिनों के बाद जमानत का कोई अधिकार नहीं. एपी उच्च न्यायालय को सुझाव दिया कि उसने संबंधित मजिस्ट्रेट से इस पर स्पष्टीकरण लेने और प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है.

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