क्रूज ड्रग्स केस: जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, 20 अक्टूबर को जमानत पर फैसला

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Published : Oct 14, 2021, 6:38 AM IST

Updated : Oct 14, 2021, 5:25 PM IST

क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान

आर्यन खान ने अपनी याचिका में कहा कि मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझे इस मामले में फंसाया गया है. याचिका में कहा गया है, 'यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं....दूसरी तरफ आर्यन खान और 5 अन्य को उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जेल में क्वारंटीन बैरक से कॉमन सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

मुंबई : क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट 20 अक्टूबर को अंतिम फैसला सुनाएगा. एनसीबी ने कोर्ट के सामने आर्यन खान की जमानत के खिलाफ कई दलीलें रखी थीं. एनसीबी ने अपनी दलीलें देते हुए कोर्ट से कहा था कि जांच पूरी होने तक जमानत देना केस पर नकारात्मक असर छोड़ सकता है. पढ़िए आर्यन खान की जमानत के खिलाफ एनसीबी ने कोर्ट के सामने क्या-क्या दलीलें रखीं....

एनसीबी की कोर्ट में 10 दलीलें.....

1. एनसीबी ने कहा ठोस सबूतों के आधार पर दोनों आर्यन और अरबाज की गिरफ्तारी की है.

2. ड्रग्स रेकैट में विदेशी लिंक की जांच जरूरी है.

3. दोनों आरोपी इससे पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं.

4. दोनों व्हाट्सएप चैट की जांच होनी जरूरी है.

5. ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन आर्यन खान साजिश का हिस्सा हैं.

6. आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की बरामदगी हुई है.

7. बरामद ड्रग्स की मात्रा ज्यादा थी और दोनों ही ड्रग्स का सेवन करने वाले थे

8. आर्यन ने पहली बार नहीं ली है ड्रग्स, कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे हैं आर्यन खान

9. आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर लंबी चैट की थी.

10. ड्रग्स नहीं मिलने पर धारा 37 लागू होती है.

इससे पहले निचली अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े इस मामले में अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. एनसीबी कोर्ट में अपना बयान पहले ही दाखिल कर चुकी है.

वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान और 5 अन्य को उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जेल में क्वारंटीन बैरक से कॉमन सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है. आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने इस बात की जानकारी दी.

हलफनामा दायर करने का किया अनुरोध

विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे. इससे पहले एनसीबी ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. ब्यूरो ने हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया. वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आर्यन को 'फंसाया गया' है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच नहीं रुकेगी. बता दें, एनसीबी ने गोवा जा रहे 'कॉर्डेलिया क्रूज़' जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि जमानत आवेदन पर विचार करने का उसे अधिकार नहीं है. इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया था. आर्यन खान ने अपनी याचिका में कहा कि मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई अपराध नहीं किया है. आर्यन ने आगे कहा कि उसे इस मामले में फंसाया गया है. याचिका में यह भी कहा गया कि यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं....

याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है. आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जब सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकीलों ए एम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है, एजेंसी द्वारा काफी सामग्री भी एकत्र की गई है और इस स्तर पर, यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी या नहीं.

देसाई ने हालांकि इसका विरोध किया और कहा कि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से मामले में जांच बंद नहीं होगी. देसाई ने कहा, 'जमानत देने से जांच बंद नहीं हो जाएगी. एनसीबी जांच जारी रख सकता है. यह उनका काम है, लेकिन मेरे मुवक्किल (आर्यन) को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. उनके (आर्यन) पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला और उनके खिलाफ कोई अन्य सामग्री भी नहीं मिली. गिरफ्तारी के बाद से वह एक हफ्ते से एनसीबी की हिरासत में हैं और दो बार उनका बयान दर्ज किया गया है.अब उन्हें जेल में रखने की क्या जरूरत है?’’

चिमलकर ने हालांकि कहा कि एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम कुछ दिन तो चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘......आर्यन खान न्यायिक हिरासत में हैं. जमानत पर उनकी रिहाई हमारी जांच को प्रभावित करेगी या बाधित करेगी, इस पर गौर करने की जरूरत है.’’

एनसीबी के वकील सेठना ने कहा कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है. देसाई ने तब अदालत से आर्यन खान की याचिका पर अलग से सुनवाई और फैसला करने की मांग करते हुए कहा कि प्रकरण में प्रत्येक आरोपी से मादक पदार्थ की बरामदगी का मामला अलग-अलग था.

चिमलकर और सेठना ने इसका विरोध किया और कहा कि यह एक ही मामला है. इसके बाद, अदालत ने कहा कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी. आर्यन खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सतीजा और मोहक जायसवाल ने भी जमानत याचिका दायर की है.

आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

Last Updated :Oct 14, 2021, 5:25 PM IST
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