रायपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023 के बजट में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर पांच बड़ी घोषणा की है. जिसमें न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को वित्त मंत्री ने राहत देने की घोषणा की है. जिनकी कुल आय 7 लाख रुपए से अधिक है. उन्हें अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ''वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होता था.लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है. जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम और टैक्सपेयर को आकर्षित करने के लिए इसमें कई तरह की छूट का भी ऐलान किया है. इसके साथ ही इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 7 से 6 कर दी गई है.''
इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत :टैक्स कंसलटेंट और जीएसटी एक्सपर्ट विवेक सारश्वत ने बताया कि "लोगों को पिछले 8 साल से इंतजार था कि सरकार इनकम टैक्स में छूट देगी और लोगों की यह उम्मीद भी इस बजट में पूरी हो गई. सरकार ने इस बजट में 7 लाख रुपए तक के आय वालों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है. यह उनके लिए लागू होगा जो न्यू इन्वेस्टर या फिर न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले होंगे. पहले से रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. कुल मिलाकर इसका लाभ न्यू जेनरेशन या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ऐसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा. जो नए टैक्स पेयर होंगे उनके लिए यह फायदेमंद होगा. इस स्कीम का फायदा न्यू टैक्सपेयर को लगभग 52 हज़ार 500 रुपये का फायदा मिलेगा."
ये भी पढ़ें- बजट में आम आदमी को क्या मिला
न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की कोशिश : सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज वाइज हटाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की घोषणा की है. न्यू टैक्स रिजीम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करना है, तो उसे बदलना होगा. इसके अलावा गैर सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री लीव इनकेसमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है. 5 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना इनकम पर सरचार्ज की रेट 37% से घटाकर 25% कर दी गई है.
रायपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023 के बजट में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर पांच बड़ी घोषणा की है. जिसमें न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को वित्त मंत्री ने राहत देने की घोषणा की है. जिनकी कुल आय 7 लाख रुपए से अधिक है. उन्हें अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ''वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होता था.लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है. जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम और टैक्सपेयर को आकर्षित करने के लिए इसमें कई तरह की छूट का भी ऐलान किया है. इसके साथ ही इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 7 से 6 कर दी गई है.''
इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत :टैक्स कंसलटेंट और जीएसटी एक्सपर्ट विवेक सारश्वत ने बताया कि "लोगों को पिछले 8 साल से इंतजार था कि सरकार इनकम टैक्स में छूट देगी और लोगों की यह उम्मीद भी इस बजट में पूरी हो गई. सरकार ने इस बजट में 7 लाख रुपए तक के आय वालों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है. यह उनके लिए लागू होगा जो न्यू इन्वेस्टर या फिर न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले होंगे. पहले से रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. कुल मिलाकर इसका लाभ न्यू जेनरेशन या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ऐसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा. जो नए टैक्स पेयर होंगे उनके लिए यह फायदेमंद होगा. इस स्कीम का फायदा न्यू टैक्सपेयर को लगभग 52 हज़ार 500 रुपये का फायदा मिलेगा."
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न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की कोशिश : सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज वाइज हटाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की घोषणा की है. न्यू टैक्स रिजीम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करना है, तो उसे बदलना होगा. इसके अलावा गैर सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री लीव इनकेसमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है. 5 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना इनकम पर सरचार्ज की रेट 37% से घटाकर 25% कर दी गई है.