जन्माष्टमी का व्रत करने पर शिक्षक ने बच्चों को पीटा, कलेक्टर ने किया निलंबित

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Published : Sep 1, 2021, 11:06 PM IST

Teacher beats children for observing Janmashtami fast

कोंडागांव के ग्राम पंचायत गिरोला बुन्दापारा प्राथमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों के बीच धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कहीं. मामला उजागर होने पर कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है.

कोंडागांव : कोंडागांव के ग्राम पंचायत गिरोला बुन्दापारा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक ने बच्चों को श्रीकृष्ण भगवान (Lord Krishna) के बारे में गलत ज्ञान देकर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है. शिक्षक चरण मरकाम ने बच्चों से क्या भगवान को देखे हो?, क्या इस दुनिया में भगवान है? कौन-कौन कृष्ण भगवान का उपवास रखे थे? ऐसे-ऐसे सवाल क्लास के दौरान पूछे. कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किये. जितने बच्चे उपवास थे, सबकी पिटाई की गई. फिर किसी बच्चे से पूछा गया कि कृष्ण भगवान के मां-बाप का क्या नाम है ? जिस बच्चे ने भी जवाब दिया, उसकी भी पिटाई की गई. यह जानकारी गांव के ग्रामीणों ने दी है.

इतना ही नहीं शिक्षक ने, स्कूल में भगवान सरस्वती भगवान की फोटो लगी है, इसकी तुम लोग पूजा करते हो. हम लोग पढ़ाते हैं, तब तुमको ज्ञान मिलता है. ये बातें भी कहीं. मामला यहीं नहीं थमा. इसके बाद भी शिक्षक ने बच्चों से कहा कि ये कृष्ण भगवान लड़कियों को तालाब में नहाते समय छुपकर देखता था. उनके कपड़े चुराता था. इसे तुम लोग भगवान मानते हो.

बच्चों ने पालकों एवं ग्रामीणों से की शिक्षक की शिकायत

बच्चों ने पालकों एवं ग्रामीणों से शिक्षक की शिकायत की. इसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक के विरुद्ध कलेक्टर को शिकायत करते हुए मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को भांपते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं यादव समाज के पदाधिकारी भी उक्त शिक्षक के विरोध में थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.


आरोपी शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित

गत दिनों कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) के अवसर पर शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूंदापारा गिरोला में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में शिक्षक एलबी चरण मरकाम ने कृष्ण भगवान के संबंध में अभद्र एवं अश्लील बातें की थीं. जिसका ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से लिखित शिकायत कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने शिक्षक के व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (अ)(ब)(स) तथा नियम 8 के विपरीत धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं समाज में द्वेष फैलाने के रूप में गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया. उन्होंने शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुंदापारा गिरोला के शिक्षक एलबी चरण मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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