जांजगीर चांपा में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, नियमितिकरण से ही मिलेगी राहत

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Published : Sep 14, 2022, 2:43 PM IST

Updated : Sep 14, 2022, 7:28 PM IST

जांजगीर चांपा में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त

जांजगीर चांपा क्षेत्र के निकायों में धड़ल्ले से जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण हो रहे थे.जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तारी अभियान चलाया गया.इस हलचल से घबराए कॉलोनाइजर्स को अब कलेक्टर ने शासन की योजना के बारे में बताया है.जिससे उनकी तकलीफ दूर होगी.Janjgir Champa district

जांजगीर-चांपा : जिला के जांजगीर नैला और चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की (Administration strict on illegal construction ) थी. जिसके बाद जमीन के कारोबारियों में हड़कंप मच गया था. प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए कारोबारियों ने नेताओं का सहारा लेना शुरु किया. जिसके बाद कलेक्टर ने सभी कालोनाइजर्स की बैठक ली और छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में जानकारी दी. कलेक्टर ने कालोनाईजर्स को शासन की योजना के तहत नियमितिकरण कराने के निर्देश दिए हैं.इसके बाद भी गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई (relief from regularization in Janjgir Champa ) है.

जांजगीर चांपा में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, नियमितिकरण से ही मिलेगी राहत
अवैध निर्माण करने वाले आए सामने : जांजगीर और चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जमीन के कारोबार और कालोनी निर्माण करने वाले कलेक्टर के सामने हाजिर हुए. कलेक्टर ने नगर पालिका और ग्राम निवेश विभाग की अनुमति के बिना कालोनी निर्माण और जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने के कारोबार को अवैध बताया है. इसके बाद उसे नियमित कराने के लिए शासन के जारी गाइड लाइन की जानकारी दी. इसके बाद भी जमीन और कॉलोनी पर अवैध कारोबार पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

नियमितिकरण से मिलेगी राहत : जिला प्रशासन के कार्रवाई से सकते में आए कालोनाइजर्स और जमीन कारोबारियों को मीटिंग के बाद थोड़ी राहत मिली है.शासन ने अवैध कालोनी को वैध करने के लिए बनाए गए नियम से लाभ उठाने की बात कही. लेकिन कॉलोनाइजर्स ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया है. और शासन द्वारा जमीन को छोटे टुकड़ों में बेचने की अनुमति के बाद ही इस तरह की समस्या आने की बात कही.


कैसे होगा नियमितिकरण : छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 में शासन ने अनियमित कॉलोनी को वैध करने के लिए पहल की है.जिसमें शासन ने निर्धारित शुल्क जमा कर नियमितिकरण करने को कहा है. नगरीय निकाय सीमा के अंदर आवेदन नगर पालिका, नगर पंचायत और नगरीय निकाय सीमा के बाहर एवं निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश में जमा होगा. जिला नियमितिकरण प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश सदस्य बनाया गया है.Janjgir Champa district

Last Updated :Sep 14, 2022, 7:28 PM IST
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