सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, राज्य सरकार को मीसाबंदियों के मामले में मिली राहत

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Published : Sep 30, 2022, 5:24 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. राज्य सरकार को मीसाबंदियों के मामले में राहत मिली है.

बिलासपुर: प्रदेश के मिसाबंदियों के पेंशन रोके जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ शासन को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया है. हाई कोर्ट ने मिसाबंदियों को पेंशन देने शासन को जनवरी 2022 को आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. 2019 में राज्य शासन ने मिसाबंदियों की भौतिक सत्यापन और समीक्षा के लिए पेंशन पर रोक लगाया था. शासन द्वारा लगाए गए रोक को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

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छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह की भाजपा शासन काल में मीसाबंदियों को पेंशन देने की सुविधा शुरू की गई थी. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भूपेश सरकार ने इसे बंद कर दिया था. पेंशन बंद होने के बाद राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों के हक में जनवरी 2022 को निर्णय सुनाया था.

हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा देने का आदेश सुनाया था. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीसाबंदियों को अपने निर्णय से बड़ी राहत दी थी. इससे पहले भी सिंगल बेंच ने भी मीसाबंदियों को राहत दी थी और उनके हक में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी. तीस से ज्यादा मीसाबंदियों ने पेंशन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

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