बीजेपी सांसद सरोज पांडेय की याचिका हाईकोर्ट से रद्द, राज्य सभा चुनाव से जुड़े मामले में अब होगी गवाही

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Published : Jan 11, 2022, 3:58 PM IST

Rajya Sabha MP Saroj Pandey Petition Dismissed

राज्य सभा सांसद सरोज पांडेय (Rajya Sabha MP Saroj Pandey) के निर्वाचन से जुड़े मामले में कोर्ट से सरोज पांडे को झटका लगा है. कोर्ट ने सरोज पांडे की याचिका खारिज कर दी है. अब इस केस में गवाही का रास्ता साफ हो गया है.

बिलासपुर: राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय की याचिका (Rajya Sabha MP Saroj Pandey Petition Dismissed) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. यह याचिका सरोज पांडे के चुनाव से जुड़ी हुई थी. सरोज पांडेय ने अपने चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. अब इस केस में लेखराम साहू कोर्ट में गवाही देंगे.

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सरोज पांडे की तीनों याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन को निराकृत कर दिया है. दूसरा आवेदन सरोज पांडेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से संबंधित था. इस मसले पर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में यह दलील पेश की गई कि, निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकते. हाईकोर्ट ने इस आवेदन को अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है और यह छूट दी है कि इस संबंध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है. तीसरा आवेदन लेखराम साहू के आधार कार्ड और बारहवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने को लेकर था. इसे भी निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है. अब इस केस में 14 जनवरी को सुनवाई होगी

लेखराम साहू ने कोर्ट को दी है 11 गवाहों की सूची

इसके पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लेखराम साहू ने 11 गवाहों की सूची को कोर्ट में प्रस्तुत किया था. वहीं, बचाव में सरोज पांडेय की तरफ से 9 गवाहों की लिस्ट दी गई थी. अब देखना होगा कि 14 जनवरी को इस मामले में सुनवाई के बाद क्या होता है.

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