बर्खास्त एडीजे को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मिली राहत

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Published : Jul 31, 2022, 9:11 AM IST

Chhattisgarh High Court gives relief to Dismissed ADJ

relief to Dismissed ADJ Ganesh Ram Burman: रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त गणेश राम बर्मन को हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने एडीजे का बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को राहत दिया है. कोर्ट ने एडीजे का बर्खास्तगी आदेश निरस्त कर दिया है. कोर्ट के मुताबिक बर्खास्तगी अधिकार क्षेत्र से बाहर व बिना प्रक्रिया की गई थी. हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखते हुए कहा कि "हाईकोर्ट चाहे तो मामले के परीक्षण के बाद प्रोवेशन पर उचित निर्णय ले सकता है." (Chhattisgarh High Court gives relief to Dismissed ADJ )

ये है पूरा मामला: याचिकाकर्ता गणेश राम बर्मन को रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था. प्रोवेशन पीरियड के दौरान उनके और दो अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत की गई थी. उन्हें शिकायत पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी किया. लेकिन उनकी सेवा समाप्त कर दी गई. जिसके खिलाफ एडीजे ने याचिका दायर कर कहा था कि बर्खास्तगी की दंडात्मक प्रकृति को देखते हुए कम्प्लीट डिपार्टमेन्टल जांच का पालन करना चाहिए था, साथ ही राज्य शासन की स्थायी समिति को याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है.

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कोर्ट के मुताबिक बर्खास्तगी अधिकार क्षेत्र से बाहर व बिना प्रक्रिया की गई थी. हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट चाहे तो मामले के परीक्षण के बाद प्रोवेशन पर उचित निर्णय ले सकता है.

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