बेतिया कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Apr 26, 2022, 2:38 PM IST

पश्चिम चंपारण जिला कोर्ट

बेतिया कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Two Convicts to Life Imprisonment In Murder Case) सुनाई है. जिले के योगापट्टी में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में तीन को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो को उम्रकैद और एक को तीन साल की सजा सुनाई. पढ़ें पूरी खबर..

बेतिया: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है. कोरोना काल के बाद पहली बार पश्चिम चंपारण जिला कोर्ट (West Champaran District Court) ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Two Convicted of Murder Sentenced to Life Imprisonment) सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनन्द तिवारी के न्यायालय में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इस हत्या कांड मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है.

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जिला कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में योगापट्टी में रेयाज अंसारी नामक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस हत्या के आरोप में अलाउद्दीन अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी और सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया था. जहां सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने के बाद सभी को सजा सुनाई गई है.

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2017 में रेयाज अंसारी की हुई थी हत्या: रेयाज अंसारी हत्याकांड के दो दोषी अलाउद्दीन अंसारी और जलालुद्दीन अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं एक दोषी सद्दाम अंसारी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि तीनों दोषियों को आज जिला व सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है.

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