सारण: डीएम ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर दी जानकारी

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Published : Oct 1, 2022, 10:12 PM IST

निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई सूची

सारण के डीएम राजेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के जिले में चल रहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारियों के बारे में बताया. साथ ही उन्होने यह जानकारी भी दिया कि मतदाता बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए.

सारण: सारण के डीएम राजेश मीणा (Saran DM Rajesh Meena) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. जिसमें उन्होने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर चल रही प्रशासनिक तैयारियों की रूपरेखा के बारे में बताया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर से स्नातक डिग्री वाले लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होंगे और सारण जिले के सभी 20 प्रखंडों में मतदाता आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा.

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डीएम ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी: सारण डीएम ने प्रेस कांफ्रेंस (DM saran holding a press conference) में बताया कि आयुक्त सहारनपुर, मंडल छपरा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं. जबकि जिला पदाधिकारी सारण, जिला अंतर्गत सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी प्रखंड पदाधिकारी. सभी अंचलाधिकारी, सारण जिला सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी हैं.

आज से जारी हुआ नोटिफिकेशन: स्नातक निर्वाचन चुनाव में मतदाता बनने हेतु आज 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके बाद 2 बार और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पत्र अट्ठारह में आवेदन दिया जाएगा तथा साथ में एक रंगीन फोटो भी दिया जाना अनिवार्य है.

मतदाता बनने के लिए ये हैं कागजात जरूरी: मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पत्र अट्ठारह के साथ स्नातक होने का दस्तावेज संलग्न करना होगा. इसके साथ ही राजपत्रित पदाधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की भी जांच की जाएगी. साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से आवेदक के पास उपलब्ध मूल प्रमाण पत्र और अंकपत्र से मिलान के बाद ही पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि सारण मंडल के 3 जिले और पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के एक-एक जिले सहित कुल 5 जिलों में स्नातक मतदाता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं.

मतदाता बनने के लिए योग्यता:
1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.
3. एक नवंबर 2022 से 3 वर्ष पूर्व अर्थात 1 नवंबर 2019 या उससे पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया समतुल्य शैक्षणिक योग्यता धारी होना चाहिए.

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