गलत धारा लगाकर फंस गए SP.. कोर्ट में हाजिर होकर देना होगा जवाब

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Published : Sep 23, 2021, 2:33 PM IST

SP से कोर्ट ने मांगा जवाब

समस्तीपुर में कुछ आरोपियों पर गलत धारा लगाए जाने के कारण दलसिंहसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो पर सख्त हो गए है. 30 दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है. नहीं तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना पर कार्यवाही की जाएगी.

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में कुछ आरोपियों पर गलत धारा लगाए जाने पर कोर्ट ने एसपी (SP) को 30 दिनों के अंदर न्यायालय (Court) में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले में पूर्व में एसपी ने कोर्ट को जो लिखित जवाब भेजा था उसको लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों पर गलत धारा लगाया गया है.

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दरअसल, 26 मई 2021 को उजियारपुर में लगे हाट को हटाने गए पुलिस व स्थानीय लोगों में हुए झड़प मामले में आधे दर्जन नामजद व तीन से चार सौ अज्ञात पर प्राथमिक दर्ज हुई थी. गिरफ्तार आरोपी पर लगे आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 व 81 को कोर्ट ने अनुचित बताया है. न्यायलय के अनुसार धारा 56 सरकारी कर्मियों के खिलाफ लगाया जाता है.

वहीं, इस अधिनियम में धारा 81 है ही नहीं. बहरहाल दलसिंहसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विवेक विशाल ने इस मामले में एसपी से 30 दिनों के अंदर सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब मांगा है.

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गौरतलब है की इस मामले में पूर्व में एसपी ने कोर्ट को जो लिखित जवाब भेजा था उसको लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों पर गलत धारा लगाया गया. वहीं, कोर्ट ने गलत अधिनियम के तहत दर्ज मामले व इसको लेकर एसपी के द्वारा दिये जवाब पर कहा की एसपी को कानून और प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं है.

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