Purnea News: हत्या के 5 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, पीड़ित पक्ष बोला- आज मिला इंसाफ

Purnea News: हत्या के 5 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, पीड़ित पक्ष बोला- आज मिला इंसाफ
बिहार के पूर्णिया में 5 साल बाद परिवार को अपने बेटे के हत्यारों को सजा मिलने पर खुशी मिली है. परिवार वालों का कहना है कि पिछले 5 सालों से हमलोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे. इन अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा. 2017 में इन लोगों ने जमीनी विवाद वाले मामले में चाकू गोदकर युवक की हत्या कर दी थी. पढे़ं पूरी खबर..
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में हत्या के आरोपियों को सजा सुनाई गई है. रोटा थाना क्षेत्र के हथवा भुना गांव में बेखौफ अपराधियों ने जमीनी विवाद में घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की और परिवार के सामने ही उनके बेटे की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में बेटे की हत्या के आरोप में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाकर मामला दर्ज कराया था. यह मामला 19 अक्टूबर 2017 का है.
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बेटे के हत्यारों को मिली सजा: पूर्णिया व्यवहार न्यायालय ने साल 2017 में किए गए हत्या मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वही प्रत्येक आरोपियों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. बताया जाता है कि यह मामला रौटा थाना क्षेत्र का है. जहां गांव के नजदीक के व्यक्ति ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की. उसके बाद पिता के सामने ही बेटे की चाकू गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद पीड़ित अब्दुल सुभान ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया.
अभियुक्तों को सजा सुनाई: स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहम्मद राहिल, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद असलम एक साथ अब्दूल सुभान के घर पहुंचें और पूरे परिवार के साथ मारपीट की. इसका विरोध करने पर अब्दूल सुभान के बेटे को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. जानकारी मिली है कि किसी जमीन के लिए दोनों लोगों में पिछले दिनों से विवाद चल रहा था. इसी कारण मारपीट और हत्या की गई है. पीड़ित परिवार के द्वारा किए गए एफआईआर मामले में पक्ष में कुल 12 गवाह थे.
पीड़ित परिवार ने कहा इंसाफ मिली: बीते पांच सालों के हत्या वाले मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गवाही को सुनकर न्यायालय ने सभी को दोषी मानते हुए इन सारे अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी लोगों पर दस दस हजार के जुर्माना भी लगाया गया है. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को न्यायालय ने इंसाफ दिया है. वहीं सारे परिवार इस फैसले के बाद कह रहे हैं कि आज पूरे पांच सालों के बाद हमलोगों को न्याय मिला है.
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