पटना हाईकोर्ट से सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय को बड़ा झटका, 13 मई को हाजिर होने का आदेश

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Published : May 12, 2022, 4:43 PM IST

Sahara Group Chairman Subrata Roy

सहारा निवेशकों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम होगा. उद्योगपति सुब्रत रॉय को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कल उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. कल अगर वह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाईकार्ट उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा.

पटना: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को पटना हाईकोर्ट ने 13 मई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को कल 13 मई 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

पढ़ें- पटना हाईकोर्ट का आदेश, 11 मई को हाजिर हों सुब्रत रॉय सहारा

कल कोर्ट में पेश होंगे सुब्रत रॉय: सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2022 के उनके कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया गया था. कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि कल उन्हें साढ़े दस बजे सुबह कोर्ट में उपस्थित होना है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा.

पहले 11 मई को होना था पेश: इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था यदि 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दीं जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. मालूम हो कि 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत रॉय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था. सुब्रत राय बुधवार को ही पटना पहुंच गए थे लेकिन किसी वजह से पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी.

सहारा निवेशकों के लिए कल अहम दिन: 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

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