अनोखे फैसले सुनाने वाले झंझारपुर जज के पावर सीज, कपड़ा धोने और बच्चों को दूध पिलाने के आदेश किए थे पारित

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Published : Sep 24, 2021, 7:35 PM IST

Updated : Sep 24, 2021, 7:45 PM IST

Power Seizure

पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद झंझारपुर सिविल कोर्ट ( Jhanjharpur Civil Court ) के एडीजे ( प्रथम) अविनाश कुमार का पावर सीज कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: मधुबनी जिला के झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज ( एडीजे प्रथम) अविनाश कुमार ( ADJ Avinash Kumar ) का पावर सीज कर दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ( Patna High Court ) के महानिबंधक की ओर से जारी एक आदेश में उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी गई है.

बता दें कि हाल के दिनों में झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसे आदेश पारित किए थे, जिसके काफी चर्चे हैं. हाल ही में उन्होंने कपड़ा धोने और नाली साफ करने तथा बच्चों को दूध पिलाने सहित अन्य आदेश पारित किये थे.

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बता दें कि 23 सितंबर को एडीजे ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दी थी. इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी.

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वहीं, पटना हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट ने भभुआ ( कैमूर ) सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया है. साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस ( क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील)-2020 के नियम 6 (1) के तहत कार्रवाई की है.

Last Updated :Sep 24, 2021, 7:45 PM IST
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