Patna High Court: आईजीआईसी का प्रभारी निदेशक मामले में सुनवाई, सरकार को हलफनामा देने का आदेश
Published: Jan 20, 2023, 11:05 PM


Patna High Court: आईजीआईसी का प्रभारी निदेशक मामले में सुनवाई, सरकार को हलफनामा देने का आदेश
Published: Jan 20, 2023, 11:05 PM
बिहार के पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में प्रभारी निदेशक की तैनाती के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा देने का आदेश दिया है. डॉ. सुनील कुमार बिना डिप्लोमा इन मेडिसिन या एमसीएच की डिग्री के निदेशक बनने का आरोप है. पढ़ें पूरी खबर...
पटनाः बिहार के पटना में आईजीआईसी का प्रभारी निदेशक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पीएमसीएच के प्रभारी निदेशक डॉ. सुनील कुमार को नोटिस जारी किया है. जिनपर बिना डिप्लोमा इन मेडिसिन या एमसीएच की डिग्री के निदेशक बनने का आरोप है. चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ब्रज भूषण की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा देने का निर्देश दिया है.
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2019 रिटायर हुए डॉ. एसएस चटर्जीः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) के पूर्व डायरेक्टर डॉ. एसएस चटर्जी 2019 के 31 दिसंबर को अपने पद से सेवानिवृत हुए थे. उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 2020 में एक जनवरी को डॉ. सुनील कुमार को आईजीआईसी का प्रभारी निदेशक बना दिया गया.
तीन साल से प्रभारी निदेशक हैं डॉ. सुनीलः करीब तीन साल से वह अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम डिप्लोमा इन मेडिसिन या एमसीएच की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए. वर्तमान के प्रभारी निदेशक के पास इनमें से कोई डिग्री नहीं है. इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी डॉ. सुनील कुमार को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा चार सप्ताह में देने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
