डीएलएड की छात्रा की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति

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Published : Nov 23, 2021, 10:59 PM IST

Hearing in Patna High Court

पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी की याचिका पर सुनवाई की और डीएलएड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया.

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मधुबनी स्थित मधेपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा विभा देवी को डीएलएड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Committee) को दिया है. विभा देवी की रिट याचिका पर जस्टिस पीबी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से ग्रस्त होने के कारण आवेदिका वर्ष 2019-21 सत्र के लिए डीएलएड कोर्स के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकी थी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को डीएलएड कोर्स हेतु सत्र 2019 के लिए द्वितीय वर्ष की 24 नवंबर, 2021 से होने जा रही परीक्षा में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का भाग लेना इस याचिका के परिणाम पर निर्भर है.

इस मामले में पटना हाईकोर्ट में प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया. जिसे रिकॉर्ड में रखा गया. आदेश की एक प्रति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार वर्मा को देने का आदेश कोर्ट ने दिया ताकि इस आदेश का अमल किया जा सके.

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