बिहार में अपराध की घटनाओं पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को जवाब देने का निर्देश

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Published : Jan 10, 2022, 3:54 PM IST

patna High court

बिहार में चोरी, लूट, सेंधमारी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं (Crime Incidents In Bihar) पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटनाः राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में कथित तौर पर अनियंत्रित रूप से हो रही चोरी, लूट-पाट और सेंधमारी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने संबंधी दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing On Crime Incidents In Patna Highcourt) करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है.

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अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट को इन जनहित याचिकाओं में यह बताया गया कि पटना सहित राज्य विभिन्न इलाकों में अपराध, चोरी, लूटपाट व सेंधमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं. पर राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करने के लिए अलग से विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया है.

इन जनहित याचिकाओं में यह कहा गया कि बिहार एक्साइज (संशोधित) एक्ट, 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स/विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी ढंग से शराबबंदी कानून से जुड़े प्रावधानों को लागू किया जा सके और अपराध में शामिल एजेंसी व व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके.

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याचिका के जरिए शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन अलग हटकर पुलिस टास्क फोर्स के गठन करने हेतु आदेश का अनुरोध किया गया है, ताकि स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्याओं को भी बराबर प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जा सके. साथ ही संज्ञेय अपराधों के मामले में त्वरित प्राथमिकी दर्ज की जा सके.

याचिका के माध्यम से नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग करने का भी आग्रह किया गया है. खासकर वैसे क्षेत्रों में जहां बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे हों. इन मामलों पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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