नक्सली हमले में मारे गए ग्रामीण के आश्रितों को अनुग्रह राशि नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट में हुुई सुनवाई

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Published : Sep 19, 2022, 10:41 PM IST

पटना हाईकोर्ट की तस्वीर

नक्सली हमले में मारे गए ग्रामीण के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान न करने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने पुष्पा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के डीएम को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर पूरे मामले की पड़ताल कर मुआवजा की राशि का भुगतान करें. पढ़ें पूरी खबर.

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने नक्सली हमले में मारे गए ग्रामीण के आश्रितों को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद, सरकार से मिलने वाली अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के डीएम को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर पूरे मामले की पड़ताल कर मुआवजा की राशि का भुगतान करें.

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अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई: जस्टिस मोहित कुमार शाह ने पुष्पा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल के पति को नक्सलियों ने मई, 2008 में मार डाला था. इस मामले में एक पुलिस केस दर्ज हुआ और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी चला.

हाईकोर्ट ने डीएम को दिया निर्देश: जिला प्रशासन की ओर से 2016-17 में याचिकाकर्ता को सुरक्षा व्यय योजना अंतर्गत नक्सली, उग्रवादी या नरसंघार आदि घटना के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा (अनुग्रह) राशि कुल पचास हजार रुपये देने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया. इस राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ. याचिकाकर्ता पिछले छह साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही है, पर कोई नतीजा नहीं निकला. कोर्ट ने इस मामले को गम्भीरता से लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में 27 सितम्बर, 2022 को डीएम को कोर्ट में हाजिर रहना होगा.

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