बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, ऑनलाइन संचालित होंगे स्कूल, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर भी बंद

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Published : Jan 4, 2022, 8:10 PM IST

Updated : Jan 4, 2022, 9:44 PM IST

CM Nitish kumar CMG Meeting

कोरोना संक्रमण की रोकथाम (Prevention Of Corona Infection) को लेकर बिहार में नाइट कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया है. सीएमजी की बैठक में स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.

पटनाः बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की मीटिंग (CM Nitish kumar CMG Meeting Regarding Corona) खत्म हो गई है. सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. सरकार द्वारा जारी पाबंदियां 6 जनवरी से 21 तक लागू रहेंगी.

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कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रमुख फैसले

  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
    सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे. महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है. नहीं मानने लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
  • प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा वही नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा. सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
  • विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी. सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19अनु कुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दिया गया है.
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

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बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सीएम का जनता दरबार कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान भी रद्द कर दिया गया है.

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Last Updated :Jan 4, 2022, 9:44 PM IST
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