बिहार पंचायत चुनाव: कल थम जाएगा पहले चरण का प्रचार, 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होगा मतदान

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Published : Sep 21, 2021, 3:35 PM IST

First Phase Panchayat Election In Bihar

बिहार के पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) के पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार को शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा. पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है. पहले चरण में 15328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था. पढ़ें पूरी रिपोर्ट

पटना: पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर नए नए निर्देश जारी किए जाते हैं. वहीं प्रत्याशी भी जनता को एकजुट करने के लिए नए-नए आयाम भी निकालते हैं. 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है. पहले चरण के पंचायत चुनाव (First Phase Panchayat Election In Bihar) के लिए बुधवार देर शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा.

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गांव में चारों ओर प्रत्याशी दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं. जनता प्रत्याशियों के बीच गुणा भाग करने में जुटी हुई है. कौन प्रत्याशी कैसा है इसका भी आंकलन जनता कर रही है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी पदों के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है.

गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच के प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में किसी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. यानी कि वह पैदल ही अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे. मुखिया पंचायत समिति सदस्य, सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यांत्रिक दो पहिया वाहन की अनुमति दी गई है. वाहन की अनुमति प्रत्याशी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिला, जिससे वह चुनाव प्रचार प्रसार कर सकेंगे.

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जिला परिषद सदस्य को हल्के मोटर वाहन या दो पहिया वाहन से प्रचार-प्रसार करने की अनुमति दी गई है. आयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्याशी को एक वाहन की परमिट दी जाए. बिना परमिट के वाहन परिचालन करते पकड़े जाने पर वाहन भी जब्त किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपने मकान, चुनावी कार्यालय, अपने प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर और बैनर लगा सकता है. आयोग ने इस प्रकार के पोस्टर लगाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, इसकी सूचना संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा. उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है, कार्यालय खोलने में होने वाले खर्च का भी डिटेल्स देंगे.

आपको बता दें कि पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को होना है. राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से पूरी प्रक्रिया कर ली गई है. प्रत्याशी भी दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं. लेकिन बुधवार देर शाम के बाद से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी.

इन जिलों के प्रखंडों में पहले चरण में होगा चुनाव: रोहतास- दावथव संजौली प्रखंड, कैमूर कुदरा प्रखंड, गया- बेलागंज और खिजरसराय प्रखंड, नवादा- गोविंदपुर प्रखंड, औरंगाबाद- औरंगाबाद जहानाबाद - काको प्रखंड, अरवल- सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर, मुंगेर- तारापुर, जमुई- सिकंदरा, बांका- धोरैया प्रखंड. इन तमाम जिलों के इन प्रखंडों में बुधवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा.

24 सितंबर को प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मतपेटिका में कैद हो जाएगा. 26 और 27 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी. साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 15328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है. 858 पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है. 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया.

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