बिहार पंचायत चुनाव : शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत-नेपाल के बीच हुई बैठक, लिए गए कई फैसले

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Published : Sep 13, 2021, 11:47 PM IST

बिहार पंचायत चुनाव : शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत-नेपाल के बीच हुई बैठक

नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को नेपाल के जनकपुर में दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई.

मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. विशेष कर नेपाल (Nepal) से सटे सीमावर्ती इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को नेपाल के जनकपुर (Janakpur) में दोनों देशों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. इस मीटिंग में भारत की ओर से दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर डॉ. मनीष कुमार के नेतृत्व में मधुबनी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक (एसपी) सत्य प्रकाश समेत तमाम आला अधिकारी शामिल हुए. वहीं, नेपाल की ओर से सिरहा जिले के मुख्य जिला पदाधिकारी प्रदीप राज कनेल के अलावा धनुषा, महोतरी और सप्तरी जिले के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए.

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इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमावर्ती इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक-दूसरे को सहयोग करने की रणनीति बनाई गई. साथ ही दोनों देशों के बॉर्डर इलाके में तत्काल प्रभाव से वाहनों की चेकिंग शुरू करने, मतदान के दिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगाने, यहां दोनों देशों की ओर से सघन गश्ती अभियान चलाने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने और मतदान के एक दिन पूर्व नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में ड्राई डे रखने का निर्णय लिया गया.

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इसके अलावा बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध हथियार का आदान-प्रदान और आतंकवादी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का फैसला लिया गया. बता दें कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे. इसमें मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य शामिल है. वहीं पंच और सरपंच पद का चुनाव मतपत्र से होगा.

प्रत्याशियों द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है. आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक प्रत्याशी अपने कार्यकतार्ओ को भी ऐसा करने से रोकें. अमूमन देखा जाता है कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी शराब का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शराब पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बताएं कि बिहार में 11 चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. वोट 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को डाले जाएंगे.

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