Patna High Court का औरंगाबाद DM काे निर्देश- सीओ और इंस्पेक्टर पर दर्ज कराएं प्राथमिकी, जानिये क्या है मामला

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Published : Sep 29, 2022, 5:43 PM IST

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बुधवार काे पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने औरंगाबाद के डीएम द्वारा गलत हलफनामा दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. डीएम को 29 सितम्बर को तलब किया था. इस मामले आज गुरुवार काे पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करें.

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करें. प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. जस्टिस मोहित शाह ने गुरुवार काे औरंगाबाद के डीएम को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10अक्टूबर, 2022 को की जाएगी.

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गलत हलफनामा दाखिल करने पर जतायी थी नाराजगीः बता दें कि बुधवार काे पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने औरंगाबाद के डीएम द्वारा गलत हलफनामा दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. डीएम को 29 सितम्बर को तलब किया था. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अतिक्रमण सम्बन्धी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सार्जेंट और पुलिस अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा, ताकि जरूरत पड़े तो डीएम को (Patna HC on Aurngabad DM) जेल भेजा जा सके. आज कोर्ट में औरंगाबाद के एसपी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे.

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भूमि विवाद से जुड़ा है मामलाः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि मामला भूमि विवाद से जुड़ा है. खुदवा थानाध्यक्ष ने कथित रूप से एक महिला को प्रताड़ित किया है. उस महिला की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. खुदवा के थानाध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग करते हुए उस महिला के पूरे परिवार के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है. उसे धमकी भी दे रहा है. इस मामले में सीओ की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है.

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