बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी

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Published : Aug 24, 2021, 3:27 PM IST

Updated : Aug 24, 2021, 7:00 PM IST

Panchayat elections

पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायतों में चल रहे तमाम विकास कार्यों पर रोक लग गई है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही चुनाव शुरू होगा.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की अधिसूचना (Notification) हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में वोट डाले जाएंगे.

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इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. बुधवार से प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा. जानकारी के अनुसार, प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिनों का अधिकतम समय मिलेगा. पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को मतदान होगा.

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पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होंगे. दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 और पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे. वहीं, छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों, सातवें में 37 जिलों के 63 प्रखंडों व आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होगा. नौंवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडों और 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होंगे. जबकि 11वें और अंतिम चरण का मतदान होगा. इस चरण में बाढ़ प्रभावित 20 जिलों के 38 प्रखंडों में वोटिंग होगी.

चुनाव आयोग ने बताया कि मुखिया के 8072 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 113307 पद, पंचायत समिति सदस्य के 11104 पद, जिला परिषद सदस्य के 1160, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 8072 और पंच के लिए 113307 पदों पर चुनाव होंगे. कुल 255022 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे.

आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और नाम वापसी करने के लिए प्रत्याशियों का समय निर्धारित कर दिया है. मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य पद के प्रत्याशियों को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन करने की सुविधा दी जायेगी.

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निर्वाचन आयोग के अनुसार एक सीट बैलट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे. 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर उसे बैलेट पेपर शीट- 2 पर अंकित किया जाएगा.यदि किसी पद पर उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच होती है तो 3 और 49 से 64 उम्मीदवार होने पर 4 सीट का प्रयोग किया जाएगा. पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम में 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को नामांकन पत्र को लेकर जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि सूचना प्रकाशन के अगले दिन से सातवें दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा. यदि अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके अगले दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा. राज्य में करीब ढाई लाख पदों के लिए आठ से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा.

Last Updated :Aug 24, 2021, 7:00 PM IST
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