कोरोना को लेकर बिहार में नई पाबंदियां, जान लें आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद..

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Published : Jan 6, 2022, 6:10 AM IST

new guidelines of corona virus in bihar

कोरोना के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन ( New Guidelines Of Coronavirus In Bihar ) जारी किया है, जो आज से प्रभावी है. आइये जानते हैं कि नई गाइडलाइन के अनुसार, बिहार में आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: बिहार में कोरोना ( Bihar Corona Update ) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए नीतीश ( CM Nitish Kumar ) सरकार ने नई गाइडलाइन ( Bihar Corona Guidelines ) जारी किया है और राज्य में सख्ती बढ़ा दी है. यही नहीं, कई क्षेत्रों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं. सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के साथ ही शॉपिंग माल बंद कर दिए गए हैं. आइये जानते हैं कि आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.

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  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
  • सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे. महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है. नहीं मानने लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
  • प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. वहीं, नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा. सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
  • विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 फीसदी उपयोग की अनुमति रहेगी. सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19 अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दिया गया है.
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

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बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए. इसके बाद बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया, जो 21 जनवरी तक लागू रहेगा.

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