बिहार में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को अब 4 लाख के अलावा भी मिलेंगे 50 हजार रुपये

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Published : Nov 30, 2021, 9:04 PM IST

Chief Minister Relief Fund

बिहार सरकार कोविड- 19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपये की दर से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त भी 50,000 रुपये ( Compensation of Rs 4 Lakh 50 Thousand ) की राशि भुगतान करने का निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य के सभी जिलों को 8815 कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान के लिए 44.075 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: आपदा प्रबंधन विभाग ( Disaster Management Department Bihar ) की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष ( Chief Minister Relief Fund ) से अब तक कोविड-19 ( Covid 19 ) से 3704 मृत व्यक्तियों को 4 लाख की दर से कुल 148.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 से अबतक 5111 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से कुल 204.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष आश्रितों को भुगतान की कार्रवाई जिला स्तर से की जा रही है. इस प्रकार अबतक बिहार सरकार के द्वारा कुल 8815 लाभुको को 352.60 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है.

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कोविड-19 से मृत सभी व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि ( Corona Compensation In Bihar ) का भुगतान माह- मार्च, 2021 से बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस हेतु 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से राशि का भुगतान करने की शुरुआत की गयी थी तथा इससे कोविड-19 से मृत 3737 व्यक्तियों के आश्रितों हेतु कुल 149.48 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों में उपलब्ध करायी गयी. इसके उपरान्त राज्य सरकार ने शेष मृतकों के आश्रितों को राज्य संसाधन से आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 2098 दिनांक 09.06.2021 द्वारा राज्य के निवासी जिनकी मृत्यु कोविड-19 से राज्य के अन्दर हो गई है, उन्हें अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया.

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मुख्यमंत्री राहत कोष से अबतक कोविड-19 से 3704 मृत व्यक्तियों को 4 लाख की दर से कुल 148.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 से अबतक 5111 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से कुल 204.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष आश्रितों को भुगतान की कार्रवाई जिला स्तर से की जा रही है. इस प्रकार अब तक बिहार सरकार के द्वारा कुल 8815 लाभुकों को 352.60 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से करने का निर्णय लिया गया है. उक्त के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा भी पूर्व में कोविड- 19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से भुगतान की गई अनुग्रह अनुदान की राशि के अतिरिक्त 50,000 रुपये की राशि का भी भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अन्तर्गत सभी जिलों को 8815 कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान हेतु कुल 44.075 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जिसका भुगतान जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जा रहा है.

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सभी जिलों को जिला स्तर से ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करने का निदेश दिया गया है. अब तक कुल भुगतान की गयी राशि 396.675 करोड़ है.

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